Rajasthan: कृषि यंत्रों पर 50% तक सब्सिडी की खुशखबरी – 14 फरवरी तक करें आवेदन, इन किसानों को मिलेगा लाभ, जानें पात्रता और जरूरी शर्तें

Rajasthan Goverment Yojana

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Rajasthan: राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को खेती की आधुनिक मशीनें खरीदने पर 40 से 50 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जा रही है। यह योजना किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से लैस करने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल यह योजना अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए लागू की गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। आधुनिक खेती की ओर बढ़ते कदम और परंपरागत तरीकों से मुक्ति पाने के इच्छुक किसानों के लिए यह योजना एक सुनहरा अवसर है।

Rajasthan: किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी?

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कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को कई महत्वपूर्ण और आधुनिक कृषि मशीनों पर सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

योजना में शामिल प्रमुख कृषि यंत्र:

  • रोटावेटर: खेत की गहरी जुताई के लिए

  • कल्टीवेटर: मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए

  • मल्टी क्रॉप थ्रेशर: विभिन्न फसलों की गहाई के लिए

  • सीड ड्रिल मशीन: बीज की सटीक बुआई के लिए

  • रीपर: फसल कटाई के लिए

इन आधुनिक कृषि यंत्रों की सहायता से खेत की जुताई, बुआई और फसल कटाई जैसे महत्वपूर्ण कार्य कम समय में और बेहतर तरीके से पूरे किए जा सकते हैं। इससे न केवल खेती की लागत में कमी आती है बल्कि फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है और उत्पादन समय पर पूरा हो जाता है।

Rajasthan: ट्रैक्टर होना अनिवार्य शर्त

इस योजना की एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक किसान के पास स्वयं का ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। जिन किसानों के पास पहले से ट्रैक्टर उपलब्ध है, केवल वही किसान इस योजना के तहत विभिन्न कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त कर सकेंगे।

यह शर्त इसलिए रखी गई है क्योंकि योजना में शामिल अधिकांश कृषि यंत्र ट्रैक्टर से जुड़कर काम करते हैं। ट्रैक्टर की आरसी (पंजीकरण प्रमाणपत्र) आवेदन के समय जमा करना आवश्यक होगा। यदि ट्रैक्टर किसान के नाम पर पंजीकृत है तो ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

Rajasthan: कृषि भूमि का होना भी जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर कृषि भूमि का होना अनिवार्य है। भूमि संबंधी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें निम्नलिखित हैं:

  • आवेदक किसान के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए

  • यदि किसान संयुक्त परिवार में रहता है और भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है, तो राजस्व रिकॉर्ड में किसान का नाम दर्ज होना चाहिए

  • बिना भूमि रिकॉर्ड के आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा

  • जमाबंदी की नकल में किसान का नाम स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए

यह नियम सुनिश्चित करता है कि सब्सिडी का लाभ वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे।

Rajasthan: आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

योजना के तहत सब्सिडी पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए आवेदन करते समय किसानों को निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे:

  • जमाबंदी की नकल: भूमि स्वामित्व के प्रमाण के लिए

  • आधार कार्ड: पहचान प्रमाण के लिए

  • जन आधार कार्ड: राजस्थान के नागरिक होने के प्रमाण के लिए

  • मृदा स्वास्थ्य कार्ड: मिट्टी की जांच का प्रमाण

  • ट्रैक्टर की आरसी: ट्रैक्टर के स्वामित्व का प्रमाण

  • जाति प्रमाण पत्र: SC वर्ग का प्रमाण

सभी दस्तावेज सही, अपडेटेड और स्पष्ट होने चाहिए। अधूरे या गलत दस्तावेजों के कारण आवेदन निरस्त हो सकता है।

Rajasthan: केवल पंजीकृत विक्रेताओं से खरीदें मशीनें

सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि किसान कृषि यंत्र केवल राजस्थान में पंजीकृत दुकानों और विक्रेताओं से ही खरीद सकते हैं।

महत्वपूर्ण बिंदु:

  • पंजीकृत विक्रेताओं की सूची राज किसान साथी पोर्टल पर उपलब्ध है

  • अपंजीकृत दुकानों से खरीदी गई मशीनों पर सब्सिडी नहीं मिलेगी

  • खरीदारी से पहले विक्रेता की पंजीकरण स्थिति जरूर जांचें

  • बिल और रसीद अवश्य लें

यह नियम धोखाधड़ी रोकने और गुणवत्तापूर्ण मशीनों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है।

Rajasthan: आवेदन कैसे करें?

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल और डिजिटल बनाया है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. राज किसान साथी पोर्टल (rajkisan.rajasthan.gov.in) पर जाएं

  2. कृषि यंत्र अनुदान योजना का विकल्प चुनें

  3. अपना पंजीकरण करें

  4. आवश्यक विवरण भरें

  5. सभी दस्तावेज अपलोड करें

  6. आवेदन सबमिट करें

ई-मित्र के माध्यम से आवेदन:

जिन किसानों को इंटरनेट या ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, वे अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। ई-मित्र केंद्रों पर प्रशिक्षित कर्मचारी किसानों को आवेदन से जुड़ी पूरी सहायता प्रदान करेंगे।

Rajasthan: फिलहाल केवल SC वर्ग के किसानों के लिए

धौलपुर जिले के कृषि अधिकारी कैलाश चंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि कृषि यंत्र अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल जारी है और इसकी अंतिम तिथि 14 फरवरी 2026 है।

योजना की वर्तमान स्थिति:

  • वर्तमान में केवल अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के किसानों के लिए लागू

  • आवेदन की अंतिम तिथि: 14 फरवरी 2026

  • समय सीमा के भीतर आवेदन अनिवार्य

  • बाद में अन्य वर्गों के लिए भी योजना आ सकती है

अनुसूचित जाति के पात्र किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द आवेदन करें ताकि किसी तकनीकी समस्या की स्थिति में समय पर सुधार किया जा सके।

Rajasthan: योजना के लाभ

कृषि यंत्र अनुदान योजना राज्य के किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रमुख लाभ:

  • 40-50% तक की सब्सिडी से आर्थिक बोझ कम

  • आधुनिक मशीनों से समय और श्रम की बचत

  • फसल उत्पादन में वृद्धि

  • खेती की लागत में कमी

  • बेहतर गुणवत्ता वाली फसल

  • किसानों की आय में वृद्धि

यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और राजस्थान की कृषि को आधुनिक बनाने में मील का पत्थर साबित होगी।

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